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बीसीआई का ड्राफ्ट बिल: नामांकन शुल्क में वृद्धि, कानून प्रवेश परीक्षा और पेशेवर विकास कार्यक्रम में बदलाव

बीसीआई का ड्राफ्ट बिल: नामांकन शुल्क में वृद्धि, कानून प्रवेश परीक्षा और पेशेवर विकास कार्यक्रम में बदलाव

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D/DNA News Desk 22 जुलाई 2026, 09:40 IST
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बीसीआई का ड्राफ्ट बिल: नामांकन शुल्क में वृद्धि, कानून प्रवेश परीक्षा और पेशेवर विकास कार्यक्रम में बदलाव

नई दिल्ली, भारत – बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अधिवक्ताओं के नामांकन शुल्क में भारी वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। नए ड्राफ्ट एडवोकेट्स (संशोधन) बिल, 2026 के अनुसार, वर्तमान में 750 रुपये होने वाले नामांकन शुल्क को बढ़ाकर 22,500 रुपए करने का सुझाव दिया गया है। इस बिल में कानून प्रवेश परीक्षाओं के कड़ाई से एग्जामिनेशन व्यवस्था, ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) में आवश्यक संशोधन, और विधि शिक्षा समिति के विस्तार का भी प्रस्ताव शामिल है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य इस बदलाव के माध्यम से विधि क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि पेशेवरों की दक्षता और नैतिक स्तर में सुधार हो सके। ड्राफ्ट बिल में नियमित जारी रहने वाली कानूनी शिक्षा को अनिवार्य करने की बात भी कही गई है, जो कि वकीलों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, बिल में सभी विधि विश्वविद्यालयों और बार एसोसिएशनों को सुझाव देने का मौका प्रदान किया गया है, जिनका अंतिम समय सीमा 31 जुलाई 2026 दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। इस पहल का उद्देश्य सभी हितधारकों की राय को शामिल कर कानून क्षेत्र में उत्तम सुधार लाना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नामांकन शुल्क में इतनी बड़ी बढ़ोतरी वकीलों और नवप्रवेशी विधार्थियों पर असर डाल सकती है, लेकिन बार काउंसिल इस बदलाव को विधिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और बेहतर व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जरूरी मान रही है।

बार काउंसिल के सदस्य एक विस्तृत कानूनी और शैक्षिक सुधार योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें परीक्षाओं की पारदर्शिता, शिक्षा की गुणवत्ता, और निरंतर व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नया बिल कानून शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव कर सकता है, यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है।

कुल मिलाकर, यह प्रस्तावित संशोधन भारत के विधिक क्षेत्र में एक नई दिशा देने की कोशिश है, जिससे देश के विधायकों और अधिवक्ताओं की क्षमताओं में सुधार हो और न्याय की उपलब्धता अधिक प्रभावशाली बने। हितधारकों से अपेक्षा है कि वे समय रहते अपने सुझाव प्रदान करें ताकि यह विधेयक और भी अधिक संतुलित व प्रभावशाली बन सके।

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