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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, त्रिपुरा में वोट कटौती से कम अंतर वाले मतों पर तृणमूल के याचिका सुनी जाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, त्रिपुरा में वोट कटौती से कम अंतर वाले मतों पर तृणमूल के याचिका सुनी जाएगी

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D/DNA News Desk 12 मई 2026, 03:18 IST
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, त्रिपुरा में वोट कटौती से कम अंतर वाले मतों पर तृणमूल के याचिका सुनी जाएगी

कोलकाता, पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों से जुड़े विवादास्पद SIR (Special Identification Rules) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई की है। इस सुनवाई में तृणमूल कांग्रेस ने उन 31 सीटों का जिक्र किया, जहां भाजपा के जीत के अंतर से कम संख्या में वोट कट चुके हैं। तृणमूल नेताओं का कहना है कि इस स्थिति में मतगणना और चुनाव परिणामों के पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

तृणमूल के वरिष्ठ नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में हुई वोट कटौती ने न केवल जनता के अधिकारों को प्रभावित किया है, बल्कि इससे जीत के परिणाम भी संदिग्ध हो गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि इस मामले को गंभीरता से देखें और उचित जांच सुनिश्चित करें।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तृणमूल की याचिका पर सुनवाई होगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस हद तक वोट कटौती के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं। यह सुनवाई पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

विशेषज्ञों और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी इस मामले पर नजर बनाए रखी है, क्योंकि इससे आने वाले चुनावों की शुद्धता और जनता के विश्वास पर प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि सभी नियमों के तहत ही वोट की गिनती होती है, और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है, और ऐसे मामलों में जीत के अंतर का कम होना अक्सर विवादों को जन्म देता है। तृणमूल की याचिका के बाद अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि देश में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। जनता इस मामले में न्यायपालिका से निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रही है।

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